
देहरादून
उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर,मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय, अगले छः माह के लिए सभी विभागों के लिए जरूरी आदेश हुआ जारी, राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी विभाग में कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल,सचिव शैलेश बगोली ने आदेश किए जारी।
आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य में सभी मदद आवश्यक,
चारधाम व मानसून के मद्देनजर राज्य में छह माह के लिए हड़ताल निषिद्ध, अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
अधिसूचना में कहा गया है कि
चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,
अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा

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