देहरादून
अगस्त 2019 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पंजीकृत आर्किटेक्ट को 105 वर्ग मीटर तक के आवासों के नक्शे पास करने का अधिकार दिया जाए। इसी क्रम में अब प्राधिकरण से पास लेआउट और जमीनों पर सिंगल स्टोरी आवास बनाने का अधिकार आर्किटेक्ट को देने पर विचार चल रहा है।
आने वाले समय में घर का नक्शा पास कराने के लिए पेचीदा प्रक्रिया से नहीं जूझना होगा। पांच दिन के भीतर आर्किटेक्ट ही नक्शा पास कर देंगे। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण इस पर विचार कर रहा है, जिसका प्रस्ताव जल्द ही तैयार होगा।
आवास के नक्शे पास करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अगस्त 2019 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पंजीकृत आर्किटेक्ट को 105 वर्ग मीटर तक के आवासों के नक्शे पास करने का अधिकार दिया जाए। इसी क्रम में अब प्राधिकरण से पास लेआउट और जमीनों पर सिंगल स्टोरी आवास बनाने का अधिकार आर्किटेक्ट को देने पर विचार चल रहा है।
उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अपर आवास आयुक्त पीसी दुमका ने इस संबंध में उत्तराखंड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन और देवभूमि आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। उत्तराखंड इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस राणा ने बताया कि यह अच्छा प्रयास हो सकता है। उन्होंने इस पर सहमति दे दी है।
प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा
इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम नौ मीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के नक्शे आर्किटेक्ट पास कर सकेंगे। इसकी समयसीमा भी तय की जाएगी। फिलहाल पांच दिन के भीतर नक्शा पास करने पर विचार किया जा रहा है। अपर आवास आयुक्त पीसी दुमका ने बताया कि इस संबंध में अभी विचार चल रहा है। प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, अनुमति के बाद ही लागू होगा।

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