देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) में सरकार ने बीते कल रविवार को कोविड कर्फ़्यू (Covid curfew) को एक सप्ताह के लिए बढाने का आदेश जारी किया था। यानि प्रदेश में अब 15 जून तक के लिए कोविड कर्फ़्यू लागू रहेगा। इसमें कई मामलों को लेकर छूट दी गई है। वहीं व्यापारियों की लगातार मांग को लेकर सरकार ने इसमें संशोधन किया है।
आज सोमवार को जारी संशोधित आदेश के अनुसार, प्रदेश में अब 08 जून और 11 जून को सुबह 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक ये दुकाने भी खुल सकेंगी:
- क्रोकरी (बर्तन) की दुकाने
- हौजरी
- इलेक्ट्रॉनिक,
- एलेट्रिकल एवं एलेट्रिकल्स पार्ट्स
- कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/वेब डिजाईनिंग
- हार्डवेयर पेंट्स/सैनेटरी
- स्टोन (मार्बल)
- कारपेंटर
- फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेंट की दुकाने
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जानिए क्या मिली छूट, क्या पाबंदी
आज जारी हुआ संशोधित आदेश

आपको बता दें कि, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई को कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। इसके बाद द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण में इसकी अवधि एक-एक हफ्ते आगे बढ़ाई गई। चतुर्थ चरण के कफ्यू की अवधि आठ जून को सुबह छह बजे समाप्त होने जा रही है। इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। इस सबको देखते हुए सरकार ने भी राज्य के जिलों से कोरोना संक्रमण के आंकड़े मंगाने के बाद मंथन किया। स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार ने कोविड कर्फ्यू को कुछ रियायतों के साथ 15 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

More Stories
योग की छांव में विकास का संकल्प, एमडीडीए सिटी फॉरेस्ट पार्क बना स्वास्थ्य और प्रकृति का महाकुंभ, मुख्य सचिव संग हजारों लोगों ने किया योग, प्रकृति की गोद से गूंजा स्वास्थ्य का संदेश, सिटी फॉरेस्ट पार्क में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जुटे 1000 से अधिक लोग, योग-प्राणायाम के साथ स्वस्थ उत्तराखंड का लिया संकल्प
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित NEET(UG) की परीक्षा के लिये दून पुलिस ने कसी कमर, परीक्षा केंद्रों में स्थापित कंट्रोल रूम, जैमर, सीसीटीवी कैमरो की क्रियाशीलता, प्रवेश/निकासी की व्यवस्था आदि का लिया जायजा
हवा में नकली पिस्टल लहराना पडा भारी, दून पुलिस ने उतारी खुमारी, वाहन चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए फारच्यूनर कार को एमवी एक्ट में किया सीज