देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को लेकर अनुमति प्रदान की है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बावत आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, वर्तमान में राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।


More Stories
Operation Crackdown के तहत एसएसपी दून के निर्देशों पर लगातार जारी है दून पुलिस का सत्यापन अभियान, कबाड़ का काम करने वाले 293 व्यक्तियों के पुलिस ने किये सत्यापन
दिवारीखौल जोखणी मोटर मार्ग की वित्तीय स्वीकृति के लिये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को नव संवत्सर तथा चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं